मारपीट के मामले में 9 आरोपियों को कार्ट ने सुनाई दो-दो साल की जेल: 31 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से किया दंडित

शिवपुरी। खबर न्यायालय से है। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कोलारस के द्धारा मारपीट के मामले के आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 31 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मामले में फरियादी के साथ आरोपियो ने लाठी लुहांगी आदि से मारपीट की थी। पीड़त ने इसकी शिकायत इन्दार थाने में दर्ज करयी थीे। इसके बाद 5 बर्ष से कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। बता दें कि इस घटना से एक साल पहले से फरियादी और आरोपियों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। जिसमें समझौता हो गया था। मामले में आज न्यायालय ने अपना फैंसला सुनाया है।
जानकारी केे अनुसार फरियादी मुकेश व अन्य आहत हरीसिंह, अमोल सिंह, फेरन सिंह, लक्ष्मी, जानकीबाई दिनांक 10 जुुलाई 2019 को शाम 05:30 बजे अपने घर के सामने बैठे थे। तभी आरोपीगण एक साथ होकर लाठी, लुहांगी लेकर आये और मां-बहिन की गंदी गंदी गांलिया देने लगे और बोले कि, तुमने हमने राजीनामा कर लिया है तो तुम्हारे भाव बढ़ गये है और सभी ने उनकी मारपीट करना शुरु कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में की गई।
आरोपीगण इमरत लाल पुत्र भगवानसिंह लोधी उम्र 45 वर्ष, परमालसिंह पुत्र भगवानसिंह लोधी उम्र 38 वर्ष, धर्मेन्द्र पुत्र लखनसिंह लोधी उम्र 27 वर्ष, चंद्रभान पुत्र लटूरीराम लोधी उम्र 43 वर्ष, दिनेश पुत्र लखनसिंह लोधी उम्र 25 वर्ष, देवेन्द्र पुत्र बैजनाथ लोधी उम्र 24 वर्ष, कप्तान पुत्र लटूरीराम लोधी उम्र 44 वर्ष, लखन पुत्र लूटरीराम लोधी उम्र 55 वर्ष एवं बैजनाथ सिंह पुत्र लटूरीराम लोधी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम गुंहासा थाना इंदार के विरुध्द अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जहां माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 325 सहपठित धारा 149 भादवि में आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 31 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।
