अकेली महिला देख घर में घुसकर महिला के साथ RAPE : कोर्ट ने सुनाई 10 साल की जेल

शिवपुरी। खबर जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से आ रही है। जहां कोर्ट ने रेप के आरोपी को 10 साल के सश्रम करावास एवं चार हजार रुपएके अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया था।

अभियोजना के मुताबिक़ महिला 13 नवंबर 2022 को घर में अकेली थी। रात को करीब 11 बजे सुल्तान पुत्र रामदयाल जाटव उम्र 28 साल ने दरवाजा खटकाया। पीड़िता ने दरवाजा खोला तो आरोपी घर में घुस गया और रेप किया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने धारा 450 में 10 साल के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 376(1) में 10 साल के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड व धारा 342 में छह माह के कारावास से दंडित किया है।

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