स्कूल से पढकर लौट रही हाईस्कूल की छात्रा से RAPE के आरोपी निसार खान को 10 साल की जेल,देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय विशेष पॉक्सो न्यायालय जिला शिवपुरी में एक नाबालिग छात्रा से रेप जैसे जघन्य और सनसनीखेज अपराध में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल की जेल और अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजक प्रीति संत ने की।

अभियोजन के अनु​सार बीते 24 जनवरी 2022 को पीडिता ने पुलिस थाना रन्नौद में शिकायत करते हुए बताया कि वह दिन में लगभग 1 बजे अपने हाईस्कूल सजाई से पढकर अपने सहेली के बापस लौट रही थी। जब वह रामजीलाल के खेत के पास पहुंची तो वहां उसे सजाई गांव का ही निसार खान मिल गया।

आरोपी निसार खान ने बुरी नियत से उसकी क्वारी भर ली और उसे गेहूँ के खेत में ले जाकर उसे पटक कर उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। मौके पर उपस्थित उसकी सहेली ने घटना देखी। उसने घर जाकर उक्त घटना उसके माता-पिता एवं भाई को बताई। पीड़िता की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना रन्नौद जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह मामला नाबालिग से जुडा हुआ है तो माननीय न्यायालय ने इस मामले को फास्ट ट्रैक पर रखा और इस मामले में महज एक साल 11 माह में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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