PDS माफिया: गरीबों के हक का राशन डकारने बाले PDS माफियाओं को 3- 3 साल की जेल,देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कोलारस ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए पीडीएस माफियाओं को 3 3 साल का सश्रम कारावास और 3 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से ​दंडित से दंडित किया है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी मुकेश पुत्र रुपसिंह बाथम, उम्र-29 वर्ष, अरुण प्रताप सिंह उर्फ दीपू तोमर पुत्र बृखभान सिंह तोमर, उम्र-28 वर्ष, निवासी जगतपुर कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.) एवं कल्याण पुत्र घनश्याम सिंह राजावत, उम्र-42 वर्ष, निवासी-भड़ौता रोड कोलारस, थाना कोलारस जिला शिवपुरी को धारा-3 सहपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दोनो आरोपी कल्याण सिंह और अरुण प्रताप को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा आरोपी मुकेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 सहपठित धारा 8 के अपराध में दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन के अनुसार ग्राम श्रीपुर चक के शासकीय उचित मूल्य दुकान के खाद्यान्न को दुकान के विक्रेता कल्याण व सहायक विक्रेता दीपू उर्फ अरुण तोमर आरोपी मुकेश के आपे में भरकर कालाबाजारी हेतु ले जाते समय थाना बदरवास के द्वारा पकड़ लिया गया। जिसके संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा जांच किये जाने पर दुकान में अन्य अनियमिततायें पायी गयी, जिसके संबंध में थाना बदरवास के द्वारा धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्याायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा-3 सहपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दोनो आरोपी कल्याण सिंह और अरुण प्रताप को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा आरोपी मुकेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 सहपठित धारा 8 के अपराध में दोषमुक्त किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती वर्षा पाठक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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