छत पर बैठी बहनों को देख रहा था युवक,भाई ने बोला टकले बहनों को क्यों देख रहा है,मारपीट,भाई को 6 माह पिता और बहनों को 3 माह की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित प्रताप सिंह जी के न्यायालय में मारपीट के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपीयों को 3 3 माह का सश्रम काराबास और 1 1 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक विजय शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी अफजल खान ने अपने लड़के अजहर के साथ बीते 03 जुलाई 2018 को पुलिस थाना देहात में रिपोर्ट की थी कि वह नमाज पढ़ने घर से जा रहा था तो उसने देखा कि उनकी छत के ऊपर शाहरूख व उसकी दोनों बहने आफरीन व फरहीन बैठे थे। उसे देखकर शाहरूख ने गालियां देते हुए उससे कहा कि गंजे वह उसकी बहनों की तरफ क्यों देख रहा है। इस से फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी पत्थर फेंकने लगे।

उसके बाद आरोपीयों ने नीचे उतरकर उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं जब उसे बचाने उसका बेटा अजहर आया तो आफरीन व फरहीन ने पत्थर से फैंके। इस मामले में पुलिस ने आरोपीफारुख खान पुत्र गफूर खान, उम्र-60 वर्ष, शाहरुख पुत्र फारुख खान, उम्र-24 वर्ष, परवीन पत्नि फारुख खान, उम्र-45 वर्ष एवं फरहीन खान पुत्री फारुख खान, उम्र-23 वर्ष, समस्त निवासी पुरानी शिवपुरी के खिलाफ मारपीट और एक्सरे में फैक्चर आने पर धारा 325 का इजाफा कर मामला न्यायालय में पेश किया।

इस मामले मे माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्ज सुनते हुए धारा 325 में शाहरूक को 6 माह का सश्रम काराास और 2 हजार का अर्थदण्ड और अन्य सभी को 3 माह का सश्रम कारावास और 1 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक ​अभियोजक विजय शर्मा ने की।

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