घर में घुसकर विवाहिता के साथ गंदी बात,सास ने देख लिया था ,आरोपी को 1 साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक विवाहिता महिला के साथ घर में घुसकर छेडछाड के आरोप में आरोपी अशोक पुत्र भैयालाल लोधी उम्र 24 साल नि0 ग्राम पडोरा थाना मायापुर को 1 साल की सजा और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में माननीय न्यायालय पिछोर में धारा 451,354 भादवि के तहत मामला चल रहा था।
अभियोजन के अनुसार बीते 1 जून 2019 को पीडिता ने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसका पति मेहरवान सिंह लोधी कुआं पर गया हुआ था और वह और उसकी सांस घर पर थे तभी आरोपी अशोक उसके घर में घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया और पीडिता को परेशान करने लगा परन्तु पीडिता के चिल्लाने से उसकी सांस आ गई जिसे देखकर आरोपी मौके पर से भाग गया और घर से बहार निकलते ही आरोपी को पीडिता के पति ने देख लिया।
जिसके बारे मे आरोपी के पिता से कहा तो आरोपी के पिता ने पीडिता और उसके पति को चुप रहने की धमकी दी कि अगर थाने मे रिपोर्ट की तो जान से मरवा देगें । पीडिता की उक्त् रिपोर्ट से थाना मायापुर ने आवश्यक कार्यवाही की और अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी अशोक को घटना का दोषी पाया और 01 साल के कारावास से दण्डित किया। उक्त् मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह द्वारा की गई।