नाबालिग का बाईक से अपहरण कर RAPE के आरोपी गौरव गुप्ता को 20 साल की जेल,दोस्त के साथ BIKE से अपहरण कर ले गया था गौरव

शिवपुरी। आज माननीय न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र न्यायायल करैरा ने एक नाबालिग किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा और 2500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला 8 साल बाद हुआ है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 16 अप्रैल 2016 को रात करीब 9 बजे एक नाबालिग किशोरी अपने घर के बाहर बैठकर भैस को चारा खिला रही थी तभी अमोला में रहने वाला गौरव गुप्ता व उसका दोस्त चंदु झॉ मोटर सायकल से आये और पीड़िता को जबरजस्ती मोटर साईकिल पर बिठाकर अपने साथ बिहारी होटल के सामने झाडियों के पास ले गये, फिर गौरव गुप्ता ने पीडिता को झॉडियों की तरफ खीचकर ले गया।
उसका दोस्त चंदू रोड पर खड़ा रहा और गौरव गुप्ता ने पीडिता के साथ झॉडियों में गलत काम किया। फिर दोनो ने पीडिता को मोटर साईकिल पर बिठाकर घर से थोड़ी दूर छोड़ दिया । इस मामले में अमोला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366,376 डी ए.506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त प्रकरण की विवेचनापरांत प्ररकण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों में बालकों का सरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।