व्यापारी को बंधक बनाकर मारपीट और लूट करने वाले 2 आरोपियों आजीवन कारावास

शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने व्यापारी को बंधक बनाकर मारपीट और लूट करने वाले 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
अभियोजन के मुताबिक 29 सितम्बर 2018 को कोलारस कस्बे के सर्राफ मोहल्ला के रहने वाले व्यापारी मनोज जैन के घर में रात करीब दो बजे अज्ञात तीन बदमाश घुस आए और उन्होंने मनोज जैन के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया। कट्टे की नोंक पर बदमाश अलमारी में से एक लाख रुपए नकद, 5 किलो चांदी के जेवरात, 8 तोला सोने के आभूषण लूटकर ले गए।
जानकारी केे अनुसार कोलारस थाना पुलिस ने बदमाशों पर लूट और डकैती का केस दर्ज कर आरोपी दुर्गेश (34) पिता काशीराम बाथम निवासी चंदेरी की पौर कोलारस, सुघर (26) पिता बादाम सिंह कुशवाह निवासी तिवारी मोहल्ला कोलारस और एक नाबालिग आरोपी को पकड़कर माल बरामद करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।