अमानत में ख्यानत के आरोपी को न्यायालय ने 3 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दंडित

शिवपुरीे। खबर पोहरी न्यायलय से आ रही है। जहां माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, तहसील पोहरी के द्वारा अमानत में ख्यानत के प्रकरण में आरोपी को 3 महीने का सश्रम ​कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक खैरु आत्मज कंगालिया जाटव उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम मारोरा अहीर थाना पोहरी को धारा-406 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार दिनांक 31 अगस्त 2018 को आरक्षक गोविंद भदौरिया ने एक पत्र क्रमांक 358, दिनांक 16 अगस्त 2018 माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवपुरी का लाकर पेश किया, जिसमें लेख है कि उनके न्यायालय के इजरा प्रकरण क्रमांक 3/15X17 नारायणी बनाम सरवन जाटव में सरवन से कुर्क की गयी 36 हजार रुपये की चल सम्पत्ति अजवायन, फ्रिज, तराजू, सीलिंग आदि सामान को खैरू जाटव की सुपुर्दगी पर दिया गया था।

खैरू जाटव को सुपुर्दगी पर लिये गये सामान को न्यायालय में पेश किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया था जो खैरू जाटव पर तामील कराया गया, लेकिन खैरू जाटव ने 36 हजार रुपये का उक्त सामान न्यायालय में पेश नहीं किया और न ही 36000/-रुपये न्यायालय में जमा किये, इस संबंध में न्यायालय द्वारा खैरु जाटव को सूचना पत्र जारी किया कि सुपुर्दगी पर लिये गये सामान को पेश न करने पर उसके विरूद्ध अमानत में ख्यानत के लिए धारा 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कराया जावे। सूचना पत्र की तामील हो जाने के बाद भी खैरू जाटव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने खैरू जाटव के विरूद्ध अमानत में खयानत के लिए धारा 406 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश पर से थाना पोहरी में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक-235/2018 अंतर्गत धारा 406 भादंवि का दिनांक 31 अगस्त 2018 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याेयालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा-406 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।

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