उपभोक्ता फोरम का आदेश: जमाकर्ता को एक महीने में सहारा प्रमुख लौटाएं 1.61 लाख रूपए

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया के खिलाफ दायर एक परिवाद का निराकरण करते हुए आदेश दिया है कि सहारा प्रमुख एक माह के अंदर परिवाद व्यय के एक हजार रूपए के साथ 1.61 लाख रूपए जमाकर्ता को लौटाए। ऐसा नहीं करने पर कंपनी जमाकर्ता को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उक्त रकम वापस करेगी। उक्त आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे, सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा और अंजू गुप्ता ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार संतोष पुत्र मंगल प्रसाद शर्मा निवासी खुड़ा ने अपनी पत्नी स्व. आशा शर्मा के नाम पर सहारा ए सिलेक्ट योजना के अंतर्गत एक पॉलिसी कराई थी जिसमें आशा शर्मा ने 28-28 की चार और 29 हजार की एक पॉलिसी सहारा से खरीदी जिसमें कुल 1.41 लाख रूपए जमा किए गए।
यह पांचों पॉलिसी 31 जुलाई 2020 को परिपक्व हो गईं और यह राशि 1 लाख 61 हजार 727 रूपए हो गई, लेकिन इस दौरान आशा शर्मा का निधन हो गया जिसके सभी कागजात सहारा के कार्यालय में जमा किए गए, लेकिन उनके पति संतोष शर्मा को सहारा ने भुगतान नहीं किया।
जिस उन्होंने 21 जुलाई 2020 को एसपी कार्यालय सहित एसडीएम कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम की शरण ली जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में यह आदेश सुनाया।