न्यायालय का फैसला: मिलन मोबाईल के संचालक राहुल बंसल को देने होंगे 36 लाख रुपये साथ मे 6 प्रतिशत का प्रतिकर

शिवपुरी। आज शिवपुरी जिला कोर्ट के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 सज्जन सिंह सिसादिया ने एक दावे पर सुनवाई करने के बाद मिलन मोबाईल संचालक को 35 लाख 86 हजार 363 रुपए का भुगतान संबंधित फर्म को करने के आदेश दिए है। मिलन मोबाईल संचालक जानबूझकर पैसा देने में टालमटोल कर रहा था। मामले में पैरवी एडवोकेट पकंज आहूवा व अन्य ने की।
अभियोजन के अनुसार एक मोबाईल कंपनी के जिला डिस्ट्रीब्यूटर चिंटूलाल रामजी लाल फर्म ने डेढ़ साल पूर्व शहर के यादव होटल के पास स्थित मिलन मोबाइल सेंटर को लाखों रुपए का माल यानी मोबाइल दिए थे। बाद में मोबाइल सेंटर के संचालक राहुल बंसल ने चिंटूलाल फर्म का 35 लाख 86 हजार 363 रुपए का भुगतान रोक दिया और कई बार बोलने के बाद भी पैसा नहीं दिया।
मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष ने पुलिस में की लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला कोर्ट में लगाया गया। पूरे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और माना कि मिलन मोबाइल को चिंटूलाल फर्म के 35 लाख 86 हजार 363 रुपए देना है। इस पर से कोर्ट ने आदेश दिया है कि उक्त राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की जाए। समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की कार्रवाई की जाएगी।
