मारपीट के मामले में आरोपीयों को 1-1 साल की जेल,देना होगा 1-1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, तहसील पोहरी, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण 1.सुरेश आत्मज विष्णु धाकड़, उम्र-44 वर्ष, 2. लखन आत्मज विष्णु प्रसाद धाकड़, उम्र-38 वर्ष, 3. नरेश आत्मज विष्णु प्रसाद धाकड़, उम्र-31 वर्ष एवं विष्णु प्रसाद आत्मज हरिराम धाकड़, उम्र-78 वर्ष, समस्त निवासीगण- ग्राम बूडदा थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी(म.प्र.), आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1800-1800/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार 16 दिसम्बर 2019 को दोपहर करीब 12:00 बजे फरियादी जयसिंह एवं उसका भतीजा अरविंद उसके टैक्टर से बूडदा नई बस्ती में उसके मकान के पास खण्डे डाल रहे थे तभी उनके गांव के सुरेश, लखन, नरेश, विष्णु आ गये और उससे कहने लगे कि वह यहां खण्डा नहीं डालेंगे और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर लखन ने फरियादी जयसिंह को लाठी मारी, जिससे उसे बांये हाथ की भुजा में मूंदी चोंट आई, उसे बचाने उसका भतीजा अरविंद आया तो सुरेश ने उसे लाठी मारी, जिससे उसके बांये हाथ में मूंदी चोट आई।
फरियादी चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर उसके चाचा का लडका अतरसिंह उसे बचाने आया तब नरेश ने उसे लाठी मारी, जिससे उसके सिर में चोट लगी और खून निकलने लगा एवं दूसरी लाठी मारी, जिससे उसके बांये हाथ, बांये पैर व पसलियों में मूंदी चोट आई। दामोदर बचाने आया तब विष्णु ने दामोदर को लाठी मारी, जिससे उसे पैर, पीठ, कंधे में मूंदी चोट आई एवं भाभी सिया बचाने आई तो सुरेश ने उसको घूसे मारे, जिससे उसके गर्दन व बांये हाथ में मूंदी चोंट आई।
मौके पर के.पी.तोमर, मंगल एवं सीपू थे जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोवर्धन द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याधयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1800-1800/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील पोहरी जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।