बिना डायवर्सन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के खेत में काट दी कॉलोनी,दो अवैध कॉलोनाईजरों पर मामला दर्ज

शिवपुरी। खबर जिले के करैरा थाना क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते रोज पुलिस ने बिना डायवर्सन, बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के शहर व इसके चारों तरफ खेतों में कॉलोनियां काटी जा रही हैं। पिछले कई साल से प्रशासन अवैध कॉलोनियों की सूची दबाए बैठा है, लेकिन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। पहली बार प्रशासन इस मामले में सख्त दिखा है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए करैरा में पहली एफआईआर कराई गई हैं।
उक्त मामले में हाल ही में आए फैसले में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर प्रकाश नारायण पुत्र भगवती प्रसाद वैश्य व गोपाल शरण निवासी करैरा पर एडीएम न्यायालय ने नगर पालिका एक्ट के तहत एफआईआर के आदेश दिए हैं।
दोनों कॉलोनाइजरों ने कृषि भूमि पर बिना किसी डायवर्सन, बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमती के कॉलोनी काट दी बल्कि उस पर व्यवसायिक उपयोग के लिए मार्केट व गोदाम भी बना डाले। अभी ऐसे कई प्रकरण लंबित है।
बताया गया है कि करैरा शहरी क्षेत्र में संस्कृति स्कूल के पास सर्वे क्रमांक 2046 रकबा 0.334 हैक्टेयर, 2047 मिन 12 रकबा 0.193 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 2048 रकबा 0.951 हैक्टेयर में छोटे छोटे भूखंडों को बिना कोई डायवर्सन, बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमती और बिना नक्शा पास कराए नगर के कॉलोनाइजर प्रकाशनारायण पुत्र भगवती प्रसाद वैश्य व गोपाल शरण ने कॉलोनी काटी है।
इस भूमि पर इन्होंने कॉलोनी काटी परंतु न तो सक्षम अधिकारी से कॉलोनी काटने की अनुमति प्राप्त की और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास कराया। यह मामला एडीएम न्यायालय में लाया गया, मामले की सुनवाई के दौरान जो तथ्य न्यायालय के समक्ष लाए गए उनके आधार पर न्यायालय ने माना कि दोनों कॉलोनाइजर ने कॉलोनी विकास किए बिना ही वहां टुकड़ों में भूखंड विक्रय किए।
कॉलोनाइजर का यह कृत्य नपा के कॉलोनाइजर एक्ट 1961 की धारा 339 सी के तहत आपराधिक कृत्य है। एडीएम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि दोनों कॉलोनाइजरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर से नगर पंचायत सीएमओ ताराचंद धूलिया की शिकायत पर इनके खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
थाना प्रभारी करैरा सतीश सिंह चौहान ने कहा कि करैरा के दो कॉलोनाइजर के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने पर हमने एफआईआर दर्ज की है। कॉलोनी काटने के लिए जरूरी मापदंडों का यहां पालन नहीं किया गया। वहीं सीएमओ नगर परिषद करैरा का कहना है कि अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने करैरा थाने में दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराई है।