17 साल की युवती का अपहरण कर RAPE के आरोपी विजय को आजीवन काराबास की सजा, देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। आज माननीय विशेष(पॉक्सो) न्याेयालय श्रीमती दीपाली शर्मा जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी विजयपाल आत्मज स्व.मेहरवान सिंह पाल, उम्र-21 वर्ष, निवासी-विजयपुर थाना थाना रन्नौद जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा-366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा-363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 2020 को फरियादी/ पीड़िता के पिता ने द्वारा रिपोर्ट लेख कराई कि, दिनांक 21 जुलाई 2020 को रात करीब 9-10 बजे खाना खाकर घर के सभी लोग आंगन में सो रहे थे। रात करीब 12:30 बजे जब की पुत्री बाथरुम के लिये उठी तो देखा कि, पीड़िता उम्र 17 साल एक माह नहीं दिखी तब उसने, उसे एवं उसकी पत्नि को जगाकर बताया कि, पीड़िता नहीं दिख रही है।
पत्नि के साथ आसपास रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि, पीड़िता को उसके गांव का विजय बघेल ले गया होगा। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रन्नौद द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याोयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा-366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा-363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।