एक्सीडेंट के बाद युवक के साथ मारपीट के आरोपीयों को 1-1 साल की जेल, 2- 2 हजार का देना होगा अर्थदंड

खनियांधाना। जिले के खनियांधाना न्यायालय ने एक मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार बीते 10 नबंबर 2017 को सुबह 12:00 बजे फरियादी इरफान खान मारुति वैन से रन्नोद आ रहा था जैसे ही पिपरौदा उबारी के पास पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल के अचानक रोड पर आने से उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई। जिससे मोटरसाइकिल के चालक को चोटें आई ‌।

इतने में उसके साथ में जगदीश गुर्जर, अमर गुर्जर, राय सिंह गुर्जर एवं एक अन्य व्यक्ति ने फरियादी इरफान की लाठियों से मारपीट की जिससे उसके सिर में,मुंह में चोट होकर खून निकल आया व अन्य आहतगण की लाठियों से मारपीट की जिससे सभी के शरीर में जगह-जगह चोटें आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मायापुर में अपराध क्रमांक 255/17 अंतर्गत धारा 325,294,323,506 बी/34 भादंसं में लेखबध्द किया गया।

विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान भूपेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील खनियाधाना मैं प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी रणवीर गुर्जर, रूप सिंह गुर्जर, जगदीश गुर्जर, अतर सिंह उर्फ अमर सिंह गुर्जर को धारा 325/34 भादंसं में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 2000-2000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 323/34 भादंसं में 6-6 माह का कठोर कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी हरि बहादुर सिंह मीना सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना द्वारा की गई है।

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