युवक को टामी मारने बाले ऑटो चालक को पांच साल की जेल, देना होगा जुर्माना

शिवपुरी। बीते रोज जिला कोर्ट के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 30 जुलाई 2019 को शाम करीब 4 बजे शहर के देहात थाना अंतर्गत झांसी तिराहा के पास रहने वाले देवकीनंदन धाकड़ के तारू के बेटे हरवंश धाकड़ ने घर के सामने खड़े ऑटो चालक गणेश पुत्र जगदीश जाटव उम्र 33 साल से ऑटो हटाने को बोला और इसी बात पर चालक गणेश ने हरवंश के साथ गाली-गलौंच करते हुए लोहे की टामी (सरिए) से मारपीट कर मरणासन्न कर दिया। बीच-बचाव करने आए देवकीनंदन से भी गणेश ने मारपीट की।

घटना में घायल हुए हरवंश को पहले जिला अस्पताल फिर ग्वालियर भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों पर आरोपी गणेश को दोषी माना और सजा सुनाई।

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