अवैध कॉलोनी मामले में सरोज रामजी व्यास पर हुई FIR पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे, अगली सुनवाई 5 को

शिवपुरी। अभी हाल ही में सांसद के केपी सिंह यादव के प्रतिनिधि और नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास पर अवैध कॉलोनी के मामले में हुई एफआईआर के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। इस स्टे में उपाध्यक्ष और उनके पति को 2 माह की राहत मिल गई है। इस मामले में सांसद प्रतिनिधि के वकील ने इस मामले को जिला राजनीति के चलते होने की दलील पैश की थी। जिसके चलते कोर्ट ने इस मामले में स्टे आर्डर दिया है।
विदित हो कि अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले को लेकर बीते 26 दिसंबर को एडीएम विवेक रघुवंशी के कार्यालय से सांसद प्रतिनिधि और नपा उपाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, जिसमें 2 जनवरी को जवाब प्रस्तुत करना था। इसी दौरान 16 जनवरी को राम जी व्यास और सरोज व्यास पर एफ आई आर दर्ज करने की कार्रवाई कराने के निर्देश एडीएम विवेक रघुवंशी ने सीएमओ केशव सगर को दिए। जिस पर फिजिकल थाने में मामला दर्ज हुआ।
जिसमें दोनों को आरोपी बनाया गया। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि राम जी व्यास ने हाईकोर्ट में अपील की और वहां से उन्हें फिलहाल 2 महीने की राहत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने आगामी 2 माह बाद सुनवाई की तारीख लगाई है, तब तक के लिए सांसद प्रतिनिधि को स्टे मिला गया है। हालांकि स्टे में कोर्ट ने प्रशासन के इस निर्णय को सही नहीं माना है, अब इसका फैसला मार्च के अंत में होने वाली सुनवाई पर निर्भर होगा।
इनका कहना है
कोर्ट से निर्णय आया है। जिसमें फिलहाल स्टे मिला है। इसकी अगली सुनवाई मार्च माह में होगी, इसके बाद ही हम इसमें कुछ कह सकेंगे।
विवेक रघुवंशी,एडीएम शिवपुरी
पूरे मध्यप्रदेश में सबसे जल्द एफआईआर का आदेश करने और मामला दर्ज कराने की कार्रवाई रंजिशन हम पति-पत्नी पर हुई। कोर्ट ने स्टे देकर सिद्ध कर दिया है कि हम सही थे।
रामजी व्यास,सांसद प्रतिनिधि
