ADM के आदेश के बाद एक और भू- माफिया पर उपयंत्री ने मामला दर्ज कराया

शिवपुरी। खबर जिले के पोहरी अनुविभाग के बैराड थाना क्षेत्र से आ रही है। जहां आज बैराड पुलिस ने एडीएम के पत्र के बाद भू माफिया परवेज खान के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। उक्त भू माफिया ने नगर पालिका अधिनियम की धज्जियां उडाते हुए कॉलोनी काटी थी। इस मामले में एडीएम विवेक रघुवंशी ने एफआईआर के आदेश जारी किए थे। यह आदेश जारी होने के बाद आज पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार आज नगर परिषद बैराड के उपयंत्री अनिल कुमार वर्मा ने पुलिस थाने में आवेदन के माध्यम से बताया है कि न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी का प्र.क्र. 0001/अ- 74/2022-23/275 शिवपुरी के अनुसार म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत आरोपी परवेज खान पुत्र हयात खान निवासी बैराड तहसील बैराड जिला शिवपुरी (म.प्र.) के विरूद्ध अवैध कालोनी सन्निर्माण के अपराध का दोषी पाये जाने से अनावेदक के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध कराये जाने के आदेश जारी किये गये है। इस आदेश के संबंध में पुलिस ने पत्र के आधार पर आरोपी परवेज खान के खिलाफ धारा 339 (ग) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।