नाबालिग बालक को हवस का शिकार बनाने बाले युवक को 20 साल की जेल, एक साल पहले होटल में ले जाकर किया था कुकृत्य

शिवपुरी। आज माननीय विशेष न्यायाधीश ने एक बालक के साथ आप्रकृतिक कृत्य के आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है साथ ही युवक को 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रीति संत ने की।
अभियोजन के अनुसार 15 जनवरी 2022 को आरोपी दिन में 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत में गायों को भगाने की कहकर ले गया था तभी रात करीब 8 बजे वापस आते समय नरवर रोड पर होटल नया बन रहा था। वहाँ आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ कुकृत्य किया। उसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठा कर वापस गांव ऐरावन छोड़ गया वहीं पूरा घटनाक्रम बालक ने अपनी मां को सुनाया जिसके बाद में बालक के साथ थाने पहुंची। उन्होंने 16 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की है।