उपभोक्ता न्यायालय का फैसला: BAJAJ GOLD लोन में गिरवी रखा सोना, बिना सूचना के नीलाम कर दिया, देना होगा प्रतिकर

शिवपुरी। खबर उपभोक्ता न्यायालय परिसर से आ रही है। जहां आज उपभोक्ता न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता को राहत देते हुए बजाज गोल्ड लोन कंपनी को उपभोक्ता को प्रतिकर देने का आदेश दिया है। इस मामले में उपभोक्ता की और से पैरवी चंद्रभान सिंह सिकरवार ने की।
अभियोजन के अनुसार सुनील यादव पुत्र छोटेलाल यादव उम्र 26 साल निवासी गोपाल आटा चक्की के पास आईटीआई के पीछे लुधावली ने बजाज गोल्ड लोन कंपनी पर क्लेम किया था। बताया गया है कि 17 सितम्बर 2020 को सुनील यादव ने बजाज गोल्ड लोन लिया था। जिसमें उसने अपनी सोने की चैन बजन 19 857 ग्राम था।
इसमें सुनील ने 365 दिन तक का व्याज 4630 रूपए जमा किए थे। परंतु उसके बाद जब वह लोन चूकता कर अपनी चैन बापिस लेने गया तो वहां बताया गया कि उसकी चैन की नीलामी कर दी गई है। जिसके चलते जब पीडित सुनील ने पूछा कि बिना उसकी सूचना की उसकी चैन कैसे नीलाम कर दी। इस बात को लेकर पीडित ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली।
जिसमेें आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और उसके बाद फैसला सुनाया। जिसमें माननीय न्यायालय ने बताया है कि इसमें बजाज गोल्ड लोन कंपनी का फोल्ट है। जिसके चलते उक्त पूरी राशि का समायोजन के बाद अब पीडित को 20 हजार 152 रूपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेवा में कमी पाई जाने के चलते कंपनी को 10 हजार रूपए की छतिपूर्ति राशि देनी होगी। यह राशि एक माह में देनी है। अगर एक माह से अधिक में यह राशि जमा नहीं की तो इस राशि पर 7 प्रतिशत बार्षिक व्याज भी देना होगा। इसके साथ ही आवेदक को परिवाद व्यय के लिए 2 हजार राशि की अदायिगी करनी होगी।