मायके में युवती के साथ पडौसी ने ​किया था RAPE ,कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

शिवपुरी। सप्तम अपर एवं सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने एक अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम काराबास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी द्धारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 6 अगस्त 2020 को एक युवती ने अपने पति के साथ बैराड थाना पहुंचकर बताया कि नयागांव में रक्षाबंधन की बजह से वह अपने मायके गई थी। तभी खेत पर काम करने गई उसी समय मेड पर वह बैठी थी। तभी वहां पडौसी पप्पू पुत्र नक्टू जाटव उम्र 55 साल निवासी नयागांव पी​छे से आया और उसे पकड लिया। उसके साथ आरोपी ने गंदी हरकत करते हुए उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में माननीय न्यायाधीश ने सभी तर्को को सुनते हुए इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। इसके साथ ही आरोपी के बकील ने तर्क दिया कि आरोपी बुर्जुग है। जिसके चलते वह अपराध दिनांक से अभी तक जेल में बंद है। जिसके चलते उसकी सजा में रिहायत दी जाए। जिसके चलते माननीय न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा से दंडित किया है।

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