सुरेन्द्र भाटिया को गोली मारने के आरोप में चार आरोपीयों को 10 साल की जेल

करैरा। खबर जिले के करैरा से आ रही है। जहां प्रथम सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह की कोर्ट में हत्या के प्रयास के मामले में माननीय न्यायाधीश ने चार आरोपीयों को दोषी करार देते हुए 10 10 साल की सजा सुनाई है। वही इसी मामले में 5 आरोपीयों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पाण्डेय ने की।

अभियोजन के अनुसार पांच मई 2016 को फरियादी लल्ला उर्फ भगवान पुत्र सोबत सिंह यादव ने करैरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब अपने कृष्णा ढावे पर सो रहा था, तभी रात करीब 3.30 बजे बंदूक की गोली चलने की आवाज आई। जब जागकर देखा तो सुरेश यादव, अंकित यादव, पर्वत यादव, भगवत, ठाकुरदास, कल्लू यादव व उसका बेटा कप्तान यादव व सुनील यादव ने मेरे नौकर सुरेन्द्र भाटिया पर जान से मारने की नीयत से एक राय होकर बंदूक से गोली चलाई।

गोली नौकर सुरेन्द्र की छाती में लगी । घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए और घायल नौकर को जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुरेश, अंकित, जीतू व ठाकुरदास को दोषी माना और उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई।

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