होटल में ले जाकर नाबालिक के साथ दरिंदगी के आरोपी को 20 साल की जेल

शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय की विशेष पॉक्सो न्यायाधीश दिपाली शर्मा ने एक बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की कैद के साथ तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत द्वारा की गई थी।

अभियोजन के अनुसार 16 जनवरी 2022 को सतनवाड़ा की रहने वाली एक महिला ने अपने बालक के साथ सतनबाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके नाबालिग बेटे को जसवंत पुत्र मेहरबान आदिवासी निवासी ऐरावन सतनवाड़ा अपने साथ खेत पर मवेशी भगाने की कहकर ले गया था।

बाद में जसवंत ने बालक के साथ खाली पड़े खंडर होटल में कुकर्म किया और बाद में बालक को घर छोडक़र भाग गया।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने विवेचना कर चालान कोर्ट में पेश किया। यहां पर दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी जसवंत आदिवासी पुत्र मेहरबान आदिवासी को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी पर तीन हजार का अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

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