BREAKING NEWS : कोर्ट के आदेश पर SDM की गाडी को न्यायालय ने किया कुर्क, पढिए क्या है बजह

पोहरी। खबर जिले के पोहरी से आ रही है। जहां कोर्ट के आदेश पर एसडीएम की गाडी को कुर्क किया गया है। यह कार्यवाही अपर एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के आदेश के बाद की गई है। जिसमें एक किसान की डूब क्षेत्र में आई जमींन का मुआवजा देने को लेकर एसडीएम पर कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है।

जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2013 में अपर ककैटो डैम का निर्माण कार्य हुआ था। जिसमें किसान संतचरण धाकड की जमींन डूब क्षेत्र में आ गई थी। इस मामले में भू अर्जन अधिकारी और तत्कालीन एसडीएम जेएस बघेल ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मेंहदी दत्ता के साथ मिलकर संतचरण धाकड की सिंचित जमींन को असिंचित दर्शा कर इन्हें मुआवजा दिया था। इसके चलते किसान संतचरण धाकड ने इस मामले को लेकर सिवि​ल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सिंचित जमींन के ​हिसाब से मुआवजे की मांग की।

इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने संतचरण को सही ठकराते हुए संतचरण धाकड को 2 लाख 74 हजार 145 रूपए की राशि अदा करने का आदेश भू अधिकारी और एसडीएम पोहरी को जारी किया। जिसके चलते एसडीएम ने कोर्ट के आदेश का पालान नहीं किया। इसकी के चलते आज माननीय कोर्ट इस मामले में एसडीएम जिसके बाद कोर्ट ने एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्की कर किसान को मुआवजा अदा करने का आदेश जारी कर किया है। कोर्ट के इसी आदेश के पालान में आज उनकी कार को कुर्क किया गया है। इस मामले में एसडीएम ने किसान को आश्वासन दिया है कि जल्द ही वह शासन की और से उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराएंगे।

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