अशोक विहार कॉलोनी के मामले में हाईकोर्ट से बडी राहत, मकान मालिकों को मिला स्टे,प्रशासन नहीं कर पाएगा मनमानी

शिवपुरी। बीते कुछ दिनो से शिवपुरी के टीव्ही टावर रोड पर स्थिति अशोक विहार कॉलोनी सुर्खियों में है। यहां प्रशासन रजिस्ट्री धारी मकानों को जमींदोज करने की तैयारी में था। पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। परंतु प्रशासन यहां रजिस्ट्रीधारी प्लॉटों को शासकीय बताकर बने बनाए मकानोे को तोडने की तैयारी में था। जिसे लेकर इस कॉलोनी के बासी कलेक्टर से लेकर मंत्री तक इसकी गुहार लगा चुके थे। परंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर इन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में भवन मालिकों को राहत देते हुए उन्हें स्टे दे दिया है।

जानकारी के अनुसार 27402/2022 WP राजेश पाठक व अन्य बनाम मप्र शासन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण सुनील जैन, संजीव बिलगैयाँ एवं अक्षत जैन द्वारा याचिका प्रस्तुत की गयी थी कि सभी याचिकाकर्ता ने ज़मीन को रजिस्ट्रीकरण कराकर क्रय किया हैं तथा राजस्व ने नामांतरण भी किया है।

इस पर उच्च न्यायालय ने शासन से नोटिस भेजने का आधार मंगाकर तलब किया था, इसके बाद भवन मालिकों को स्थगन आदेश प्रदाय किया है, इस केस की सुनवाई के लिए सिविल वेकेशन के बाद जनवरी 2023 में तिथि नियत की गयी हैं। अब आगे की सुनवाई अगले माह होगी। तक तक इस जमींन पर प्रशासन अब कुछ नहीं कर सकता।

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