मानवता शर्मसार करने बाले पिता को 15 साल की जेल: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ किया था RAPE

शिवपुरी। आज माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सों श्रीमति दीपाली शर्मा ने एक मामले महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्धारा की गई।

अभियोजन के अनुसार फरियादियां ने अपनी माँ के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई थी कि मेरे पिता जी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो जाने के बाद मेरी माँ ने आरोपी से दूसरी शादी कर ली थी। बीते 29 मार्च 2021 को रात्रि करीब 2:30 बजे आरोपी शराब पिये हुये थे तभी आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी को जबरदस्ती पकडकर उसके साथ रेप किया था।

उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 376(2)(च) भादवि में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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