जहरीली शराब बेचने के आरोप में युवक को एक साल की जेल ,देना होगा जुर्माना

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने जहरीली शराब बेचने के आरोपी राजेश राठौर को दोषी पाते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 49क के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार कोतवाली में पदस्थ एएसआई बीआर पुरोहित ने 6 अक्टूबर 2019 को जल मंदिर रोड़ पर आरोपी राजेश को जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहरा दिया।

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