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फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप, सुनारी सरपंच की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची

आदिवासी आरक्षित सीट से निर्वाचित महिला सरपंच पर ओबीसी वर्ग का होने का दावा

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शिवपुरी। जिले की नरवर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनारी की महिला सरपंच रामश्री मांझी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। मामले को लेकर ग्राम सुनारी निवासी श्रीनिवास रावत ने शुक्रवार को कलेक्टर शिवपुरी को शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद पंचायत क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

शिकायतकर्ता श्रीनिवास रावत का आरोप है कि सरपंच रामश्री मांझी की वास्तविक जाति केवट है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आती है। उनका कहना है कि सरपंच ने अपने पति के नाम में बदलाव कर मांझी जाति दर्शाते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाया और इसी के आधार पर वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित जाति प्रमाण पत्र 15 जनवरी 2013 को ग्वालियर जिले की राजा की मंडी तहसील से जारी किया गया बताया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह प्रमाण पत्र नियमों के विपरीत पिता के नाम के स्थान पर पति के नाम के आधार पर तैयार किया गया है, जो जांच का विषय है।

श्रीनिवास रावत ने कलेक्टर से सरपंच के जाति प्रमाण पत्र, चुनावी दस्तावेज और अन्य अभिलेखों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोष पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने की अपील भी की है।

फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत के बाद पंचायत क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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