SHIVPURI NEWS-उधार पैसे नहीं देने पर सरिए से हमला करने वाले आरोपी को 6 माह की जेल

शिवपुरी। तहसील न्यायालय खनियाधाना ने करीब 5 साल पुराने मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा दी है। माननीय न्यायालय ने आरोपी लालसिंह जाटव को लोहे के सरिए से मारपीट करने का दोषी पाया है।
घटना 14 नवंबर 2021 की है। फरियादी रामसिंह जाटव रात करीब 9 बजे मरघटखाना के पास खड़ा था, तभी आरोपी लालसिंह पुत्र मंची जाटव (निवासी ग्राम मुहारीकला) वहां पहुंचा। लालसिंह ने रामसिंह से 5,000 रुपये उधार मांगे। जब रामसिंह ने खुद को गरीब बताते हुए पैसे देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा।
विरोध करने पर लालसिंह ने लोहे के सरिए से रामसिंह पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद जगदीश और खिलन वंशकारी ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 401/2021 के तहत मामला दर्ज होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कल्याण सिंह द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी लालसिंह को धारा 325 भादंसं में 6 माह का सश्रम कारावास। 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस फैसले से अपराधियों के बीच कानून का भय और आम जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।
