SHIVPURI NEWS-10 रुपये महंगी दी पानी की बोतल: होम-स्टे संचालिका को अब देने होंगे 7 हजार

शिवपुरी। अगर आप भी किसी दुकान या होम-स्टे पर एमआरपी (MRP) से ज्यादा दाम चुका रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए मिसाल है। शिवपुरी के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पानी की बोतल पर मात्र 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने वाली होम-स्टे संचालिका पर ₹7,010 का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।
पूरा मामला 21 अप्रैल 2025 का है। मत्स्य विभाग के रिटायर्ड उप संचालक महेंद्र दुबे बस से मनीकर्ण जा रहे थे। सफर के दौरान उसी बस में एक्लिप्स होम-स्टे की संचालिका रेखा सूद भी मौजूद थीं। उनके आग्रह पर दुबे जी उनके होम-स्टे में रुकने के लिए तैयार हो गए। वहां उन्हें 20 रुपये वाली पानी की बोतल 30 रुपये में बेची गई। एमआरपी से ₹10 ज्यादा वसूलने की यही चूक संचालिका के लिए गले की फांस बन गई।
महेंद्र दुबे ने इस अवैध वसूली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष सुरेश चौबे, सदस्य अंजू गुप्ता और राजीव कृष्ण शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना सेवा में कमी और उपभोक्ता अधिकारों का हनन है।
अदालत ने होम-स्टे संचालिका रेखा सूद को आदेश दिया है कि वह निम्नलिखित राशि दो माह के भीतर अदा करें मूल राशि: ₹10 (7% ब्याज के साथ) और मानसिक व शारीरिक परेशानी हेतु ₹3,000, अभिभाषक शुल्क ₹2,000, परिवाद व्यय (केस का खर्च ₹2,000 देना होगा।
अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि यह ₹7,000 की राशि दो महीने के भीतर जमा नहीं की गई, तो पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अलग से देना होगा।
