दहेज के लिए अपनी ही बहु का गला दबाकर की थी हत्या: दहेज लोभी सास ससुर और पति को 7 साल की जेल

कोलारस। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सास ससुर और पति को 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 25 दिसम्बर 2016 को महिला रानी रघुवंशी पत्नि दिनेश रघुवंशी उम्र 25 साल निवासी बसंतपुरा की अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थति में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताणित करने का आरोप लगाया था। जिसपर से पुलिस ने इस मामले में दहेजलोभी सास ससुर और पति सहित 8 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताणना सहित आत्महत्या उत्प्रेरण की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने पाया कि इस मामले में आरोपी प​ति दिनेश रघुवंशी, ससुर रामवीर रघुवंशी और सास मुन्नीबाई रघुवंशी रानी को दहेज के लिए प्रताणित करते थे। आरोपी लगातार रानी पर दबाब बनाते थे कि वह दहेज में कम पैसे लेकर आई है। इसी बात को लेकर आरोपीयों ने युवती को घर से भी निकाल दिया था।

माननीय न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए परिजनों के बयानों के बाद फैसला लिया कि आरोपीयों ने दहेज के लिए रानी की हत्या की है। जिसके चलते तीनों आरोपीयों को माननीय न्यायालय ने 7 साल की सजा से दंडिण्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अन्य आरोपी रामबीर पुत्र भंवर सिंह रघुवंशी,बंटी पुत्र रामवीर रघुवंशी उम्र 30 साल,संतोष पुत्र रामवीर रघुवंशी उम्र 2 साल,अनीता पुत्री रामवीर रघुवंशी उम्र 24 साल, प्रीतिवाई पत्नि बंटी रघुवंशी को साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है।

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