उधारी के पैसे मांगने को लेकर कुल्हाड़ी मारने वाले आरोपी को 1 साल की जेल, देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। आज एक मारपीट में मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय खनियाधाना ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की जेल ओर अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना बामौरकला के अपराध क्रमांक 88/2020 के आरोपी 1.कल्लूू उर्फ कालूराम पुत्र बालचंद जाटव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम भरसूला थाना बामौरकला को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 324 भादंसं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादंसं में 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रमेश अहिरवार कि दिनांक 03.06.20 को सुबह 7 बजे वह व मोनसिंह अहिरवार, अशोक महाराज की दुकान के सामने खडे़ थे, तभी उसका भाई रामसिंह अहिरवार, अशोक महाराज की दुकान पर सामान लेने आया और सामान लेकर जाने लगा तो गांव के कल्लु अहिरवार से रामसिंह ने पुराने उधारी के रूपये मांगे तो कल्लू अहिरवार, रामसिंह को मां-बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा, रामसिंह ने गाली देने से मना किया तो कल्लू ने रामसिंह के कुल्हाडी मारी जो सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया।
मौके पर मौजूद रमेश व मोनसिंह ने बीच बचाव किया तो कल्लू अहिरवार बोला अगर तू थाने पर रिपोर्ट कारने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी कि उक्त रिपोर्ट पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना के समक्ष प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को धारा 324 भादंसं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादंसं में 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी कल्याण सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपर्युक्त दंड से दंडित किया गया।
