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एडवोकेट नमन इंदौरिया व एड. गुलशन राठौर की पैरवी से जावित्री जाटव सहित अन्य को मिली अग्रिम जमानत

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शिवपुरी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में क्रिमिनल केस क्रमांक 41769/2025 जावित्री जाटव व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य में एडवोकेट नमन इंदौरिया एवं एड. गुलशन राठौर की पैरवी से आवेदक जावित्री जाटव एवं अन्य को अग्रिम जमानत का लाभ मिला है। माननीय न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने यह आदेश पारित किया।

प्रोसीक्यूशन के अनुसार, आवेदक क्रमांक 1 मृतिका की सास जावित्री जाटव और आवेदक क्रमांक 2 उसकी ननद हैं। उन पर आरोप है कि दहेज की अवैध मांग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में थाना मुरार जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक 340/2025 दर्ज है, जिसमें बीएनएस की धारा 85, 80, 03(5) एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

आवेदकों की ओर से अधिवक्ताओं का कहना था कि एफआईआर में केवल सामान्य और सर्वसमावेशी आरोप हैं, किसी विशेष कृत्य का उल्लेख नहीं है। मृतिका पूर्व से ही हाइड्रो नेफ्रोसिस नामक किडनी रोग से पीड़ित थीं। उनकी बाईं किडनी में 12.1 मिमी का बड़ा स्टोन व अन्य कई स्टोन थे, जिससे वे गंभीर पीड़ा में रहती थीं और संभव है कि इसी कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हो।

अधिवक्ताओं ने दलील दी कि गिरफ्तारी से आवेदकों को सामाजिक कलंक और अपूरणीय क्षति होगी, जबकि वे जांच व विचारण में सहयोग करने को तैयार हैं। राज्य के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि बिना गुण-दोष पर टिप्पणी किए आवेदकों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। आदेशानुसार, गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को ₹50,000 के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाएगा। यह जमानत निम्न शर्तों पर दी गई है।

  1. आवेदक जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होंगे।
  2. आवेदक किसी भी गवाह को भयभीत, प्रलोभित या दबाव में नहीं लाएंगे।
  3. जमानत अवधि में आवेदक कोई अपराध नहीं करेंगे।
  4. बिना न्यायालय की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे।

गौरतलब है कि एडवोकेट नमन इंदौरिया, शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता आलोक एम. इंदौरिया के सुपुत्र हैं, वहीं एडवोकेट गुलशन राठौर, समाजसेवी एवं तथागत के उपाध्यक्ष राजेन्द्र राठौर के सुपुत्र हैं।

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