शिवपुरी लोक अदालत: हादसों के 54 मामलों में 3 करोड़ बांटे, बिजली बिलों की गड़बड़ियों से भड़के लोग

शिवपुरी। जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। अदालत में सड़क हादसों से जुड़े 54 मामलों का निपटारा किया गया और मृतकों के परिजनों को कुल 3 करोड़ 2 लाख 20 हजार रुपए का मुआवजा दिलाया गया।
लोक अदालत का सबसे अहम मामला करैरा थाना क्षेत्र से जुड़ा रहा। 23 मार्च 2025 को एनएच-27 महुअर पुल पर तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी। इस दर्दनाक हादसे में न्यायालय कर्मचारी अंकित राय (28), उसका चचेरा भाई सत्यम राय (20) और बहन वैष्णवी राय (18) की मौत हो गई थी। अदालत में बीमा कंपनी ने परिजनों को कुल 78 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसमें अंकित राय के परिवार को 50 लाख, सत्यम को 15 लाख और वैष्णवी के परिवार को 13 लाख रुपए मिले।
लोक अदालत में बिजली विभाग की गड़बड़ियों को लेकर भी ग्रामीणों ने जमकर नाराजगी जताई। मोहनगढ़ निवासी ब्रजेश ने बताया कि उसके पास खेत तक नहीं है, फिर भी 26 हजार रुपए का बिल भेजा गया। दीगोद निवासी रामवीर यादव ने कहा कि बिना कनेक्शन के ही उन्हें 19 हजार रुपए का नोटिस मिला है। बैराड़ निवासी महेश सिंघल का बिल पहले 61 हजार था, जिसे अब बढ़ाकर 88 हजार कर दिया गया है।
ग्रामीणों की शिकायतों पर मौजूद अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बिजली बिलों की गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी और उचित समाधान निकाला जाएगा। वहीं, सड़क हादसे से टूटे परिवारों ने मुआवजा मिलने के बाद राहत की सांस ली।