करैरा न्यायालय का फैसला: मारपीट करने वाले चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी। करैरा न्यायालय ने मारपीट के एक प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा की अदालत ने सुनाया।
सजा पाए आरोपियों में लाड़ले जाटव (53), शिवम उर्फ शुभम जाटव (22), धर्मेन्द्र उर्फ अन्ता जाटव (24) और श्रीमती रती जाटव (48), निवासी ग्राम बनगवां, थाना करैरा शामिल हैं।
घटना का विवरण
मामला 4 जुलाई 2024 की शाम का है। फरियादी राजू जाटव अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी आरोपीगण वहां पहुंचे और पैसों के लेन-देन को लेकर उसे गालियां देने लगे। मना करने पर आरोपियों ने राजू जाटव पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में राजू को सिर, छाती, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी आरोपियों ने लाठियों से पीटकर घायल कर दिया।
घटना के दौरान गांव के कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया। आरोपियों ने धमकी दी कि आगे यदि पैसों की बात की तो जान से मार देंगे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय का निर्णय
शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनुराग चतुर्वेदी ने मामले की पैरवी की। उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 117(2) एवं 3(5) के तहत दोषी ठहराया और एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000-2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।