शिवपुरी में कपिल मिनोचा पर हमला के मामले में आरोपी अरबाज की जमानत खारिज

शिवपुरी। चर्चित फल व्यवसायी कपिल मिनोचा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अरबाज खान की जमानत याचिका सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी अरबाज, महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी है।
अरबाज की ओर से जमानत के लिए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, लोक अभियोजक धीरज जामदार एवं फरियादी पक्ष के अधिवक्तागण सतेंद्र सक्सेना, अंकित वर्मा, गगनदीप कौर व सुहैल खान ने विरोध दर्ज करते हुए बताया कि यह हमला कपिल मिनोचा की हत्या की नीयत से किया गया था।
न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, आरोपी अरबाज और उसके साथियों ने षड्यंत्रपूर्वक 25 लाख रुपये की फिरौती लेकर कपिल मिनोचा पर चाकू से गर्दन पर जानलेवा हमला किया।
मामले की गंभीरता, साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर अदालत ने आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। फरियादी की ओर से प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक और अधिवक्ताओं की टीम ने की।