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SHIVPURI NEWS – आधी रात को मूंह दबाकर RAPE के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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शिवपुरी। खबर जिले के कोलारस थाना क्षेत्र से है जहां एक रेप के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के द्वारा इस पूरे मामले में तर्कों के आधार पर आरोपी को धारा 350,376,323,506बी के तहत दोषमुक्त करार दिया।

अभियोजन के अनुसार पीडि़ता को उसका पति खेत में सोयाबीन की दवाई डालने के लिए ग्राम चक्क भड़ौता जो उसका ससुराल है वहां छोड़ आए जहां उसकी सास एवं जेठ का परिवार रहता है। 27 अगस्त 2020 को करीब रात 11 बजे ससुराल में अपने घर में अकेली सो रही थी उसकी सास दूसरे कमरे में सो रही थी, तभी रात में उसके घर में एक व्यक्ति आया और उसका मुंह दबाकर उसके मुंह पर तौलिया बांध दी और उसके साथ जबर्दस्ती बुरा काम किया। जब वह व्यक्ति उसके ऊपर से हटा तो उसने जल्दी से अपना मुंह खोलकर चिल्लाई तो महिला के साथ मारपीट की गई और कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा।मोबाईल की टॉर्च लगाकर देखा तो वह व्यक्ति जान-पहचान का निकला और कोलारस थाने में अंतर्गत धारा 350,376,323,506बी के तहत मामला पंजीबद्ध कराया।

पुलिस ने इस मामले में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया और आरोपी पर मामला सत्र न्यायालय शिवपुरी में आया और सत्र न्यायालय शिवपुरी से सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष सुनवाई हेतु आया और उक्त मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में पीडि़ता के पति के एवं उसके घर वालों के बयान हुए। संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत तथा बचाव पक्ष के तर्क एवं न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजपाल जाटव निवासी कोलारस को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में आरोपी राजपाल जाटव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं सहयोगी अधिवक्ता अस्पाक खान, अजय शाक्य के द्वारा पैरवी की गई।

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