Picsart 25 04 03 17 18 56 215

SHIVPURI NEWS-बिजली चोरी के मामले में रामदयाल को 2 साल की जेल 49 हजार 900 का जुर्माना

Picsart 25 04 03 17 18 56 215

शिवपुरी। खबर जिले के बैराड़ तहसील से है जहां के ग्राम गूगर में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 49 हजार 900 रुपए प्रतिकर स्वरूप सिविल दायित्व निर्धारित किया है।

परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री सुदीप गोटिया ने विद्युत कंपनी के कार पेंटर हरिराम, एल.ए.दीपक वर्मा के साथ धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 49 हजार 876 रूपए का बिल अदायगी के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था।

प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी रामदयाल निवासी ग्राम गूगर को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 49 हजार 900 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *