खाद्य पदार्थ विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों का लाइसेंस FSSAI एवं FOSCOS पोर्टल पर ऑनलाईन कराएं: मिलावटखोरों की सूचना इस नंबर पर दें

शिवपुरी। खाद्य कारोबारकर्ता अपने खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन एफएसएसएआई एवं एफओएससीओएस पोर्टल पर ऑनलाईन करवाएं। बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन पाये जाने पर विधि अनुसार जुर्माना संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने त्योहारी सीजन के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की जांच हेतु नमूना एवं निरीक्षण की कार्यवाही करने के निर्देश अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिये हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक ने उपभोक्ताओं को सलाह है कि वह बाजार से खाद्य सामग्री पैकिंग डेट, एक्सपाईरी डेट इत्यादि देखकर खरीदें।
खुले खाद्य पदार्थों को निश्चित समयसीमा में उपयोग कर लें, जिससे कि दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से बचा जा सकें। यदि कहीं केमीकल आदि से मिलावटी खाद्य पदार्थ यथा दूध, मावा आदि बनाया जा रहा हो, तो इसकी सूचना मोबाईल नं. 9926246651 पर दे सकते हैं, जिस पर शीघ्र वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।