वन्यप्राणियों को जहर देकर मारने के आरोप में माखन को 3 साल की जेल और 10 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। खबर न्यायालय जेएमएफसी करैरा से आ रही है। जहां एक आरोपी के वन्यप्राणियों को जहरीले पदार्थ देकर मारने के आरोप में कोर्ट ने तीन साल की जेल और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दे कि आरोपी जहरीले पदार्थ से चिड़ियों को मारता था।
जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2018 को करैरा अभ्यारण्य स्टाफ बीट फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिहायला तालाब का रात्रि गश्त के दौरान दिहायला तालाब के किनारे तालाब से चिडियां मारते हुए एवं उठाते हुए आरोपी को पकडा गया। मौके पर पकडे हुए व्यक्ति के पास कोमन कूट प्रजाति की चिडियां 6 नग मरी हुई जब्त की गई थी। आरोपी माखन पुत्र थानसिंह केवट निवासी ग्राम दिहायला उम्र 40 साल पर कोमन कूट पक्षी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची IV का वन्यप्राणी होने के चलते वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर करैरा लाया गया था। अतः संपूर्ण जांच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इसके बाद न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करते हुये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्यान सिंह, करैरा जिला के द्वारा मामलें में प्रस्तुत किये जाये साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय जेएमएफसी करैरा शिवपुरी ने आरोपी को वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम की धारा 9, 27, 29,32, 35(6), 50 एवं 51 में 3 साल की जेल और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।