आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: कोटवारों को मासिक पांच सौ रूपए बेतन वृद्धि की मांग

शिवपुरी। खबर कलेक्ट्रेट कार्यालय से आ रही है जहां मप्र आजाद कोटवार कर्मचारी संघ द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर शिवपुरी के कोटवारों के मासिंक परिश्रमिक में पांच सौ रूपये की वृद्धि किये जाने का मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पारित आदेशानुसार इन्क्रीमेंट लगाने एवं आदेश लागू करने की मांग की है। कलेक्टर ने सभी कोटवारो को आश्वासन दिया है।
मंगलवार को जिलेभर के कोटवारो ने कलेक्टर को बताया कि जिला शिवपुरी के कोटवारों के मासिंक परिश्रमिक में 500 रूपये की वृद्धि किये जाने का मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा मप्र शासन राजस्व क्रमांक F-REV/3/0002/2023/सात-4-राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के ग्राम कोटवारों के परिश्रमिक में वित्त विभाग से परामर्श के अनुसार 500 रूपये प्रतिवर्ष वृद्धि की जाने का आदेश दिया था। उक्त परिश्रमिक का व्ययभार मांग संख्या-8-शीर्ष 2053 जिला प्रशासन/094/अन्य स्थापना/441/आदेशिका वाहक स्थापना 12 मजदूरी आयोजनेतर के अन्तर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति मंत्री-परिषद के निर्णय दिनांक 26/09/2023 के अनुक्रम में दी गई है। जिला शिवपुरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01/01/2024 से लागू हो गई जिसमें शासन द्वारा पारित आदेश अनुसार ग्राम कोटवार के मासिंक परिश्रमिक में आज दिनांक तक 500 रूपये की वृद्धि नहीं की गई है जिसे लागू करने की मांग की है
बताया कि मप्र शासन राजस्व क्रमांक F-REV/3/0002/2023/साल-4-राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के ग्राम कोटवारों के सेवा से मुक्त होने पर एक लाख रूपये की राशि दी जाने एंव उसी कोटवार के वारिस को या संबंधि रिश्तेदार की कोटवार पद पर नियुक्ति की जाने की मांग आदेश के बाद की है उक्त सेवा मुक्त की मांग राशि का व्ययभार मांग संख्या-8-शीर्ष 2053 जिला प्रशासन/094/अन्य स्थापना/441/आदेशिका वाहक स्थापना 12 मजदूरी आयोजनेतर के अन्तर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति मंत्री-परिषद के निर्णय दिनांक 26/09/2023 के अनुक्रम में दी गई है। उक्त के संबंध में जिला शिवपुरी के किसी भी ग्राम के कोटवार को न सेवा से मुक्त किये जाने का आदेश किसी भी जिला शिवपुरी की तहसील से जारी किया गया है जिसमें कुछ कोटवारों की 65 साल तक की उम्र हो चुकी है। उक्त कोटवारों को सेवा से मुक्त कराने का आदेश पारित कराकर एक लाख की राशि दिलाने की मांग की है
मांग की है कि एक निर्धारित आयु निश्चित कर सेवा मुक्त किये जाने का आदेश पारित करे और आदेश क्रमांक/1312/1600026/2023/सा1/4-मुख्यमंत्री आकार्यालय की टीप क्र. 1037 गाजर का आदेश क्रमांक 1312 आदेश अनुसार जिला शिवपरी के प्रत्येक कोटवार को सीयूजी मोवाइल सिम दिलाये जाएं एंव रिचार्ज कराने की कार्यवाही भी जिला प्रशासन के द्वारा की जाने की आदेश पारित कर सिम दिलाने की मांग भी की है आदेश कांक/1314/1600626/2023/सात/4-मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्र. 1037/मुमंका/एक/2023 दिनांक 26/09/2023 के आदेश अनुसार जिला शिवपुरी के प्रत्येक कोटवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने का आदेश पारित किया जाने की मांग की जिससे भविष्य में होने वाली घटना का लाभ मिल सकें। जिला शिवपुरी के अंतर्गत समस्त तहसीलों में कोटवारों के मानदेय अप्रैल 2024 से पांचसौ रूपये वृद्धि किये जाने का आदेश पारित कर दिलाये जाया एंव मध्धा शासन राजस्व द्वारा पारित अन्य आदेशों को भी जिला शिवपुरी में लागू किये जाने का आदेश पारित किया जाने की मांग की है।