15 किलो गांजे के साथ पकडे युवक को चार साल की जेल, पांच हजार का देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। न्यायालय रामविलास गुप्ता विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला शिवपुरी ने 14.60 किग्रा गांजा बीज रखने के जुर्म में आरोपी चंद्रभान (35) पुत्र हरप्रसाद कुशवाह निवासी कुदरा नदी के पास गू डर रोड खनियाधाना को व्यापक औषधिक एवं मन: प्रभावि अधिनियम की धरा 8सी सहपठित धारा 20(बी)(2)(बी) में चार साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की। अभियोजन के अनुसार आरोपी चंद्रभान कुशवाह को खनियाधाना पुलिस ने 8 अक्टूबर 2017 की रात 9.30 बजे गूडर रोड पर कूदरहट नदी के पास मकान से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक कैन से 7 किलो 10 ग्राम व 2 किलो 800 ग्राम गांजा व तीसरे कटटे से 4 किलो 700 ग्राम गांजे के बीज रखे मिले थे। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *