मौसी के यहां न्यौता खाने गई नाबालिग का अपहरण कर RAPE के आरोप में पिंटू को 20 साल की जेल, देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। खबर जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र से आ रही है जहां बीते 14 सितंबर 2022 को एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और उसके बाद उसके साथ रेप के मामले में माननीय न्यायलय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 14 सितंबर 2022 को नाबालिग लड़की के पिता ने बैराड़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी 13 साल की नाबालिग लड़की मौसी के घर जाने की कहकर घर से लापता हो गई है।
फरियादी ने पड़ोस में रहने वाले राजस्थान के गंगापुर निवासी युवक पिंटू गाड़री पर नाबालिग लड़की को बहला.फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का संदेह जताया था। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस लड़की की तलाश में जुटी थी।
इस मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की को राजस्थान के इटावा से बरामद किया था। इस मामले में तत्कालीन बैराड़ थाना प्रभारी नवीन यादव का ने बताया था कि किशोरी के बयानों ने उसने बताया है कि आरोपी ने उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया है।
इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। परंतु उक्त आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर रहा इस मामले की डायरी पुलिस ने माननीय विशेष पोस्को न्यायालय में पेश की। जहां माननीय न्यायालय ने सभी तर्को को सुनते हुए आरोपी पिंटू गाडरी को दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।