कंटेनर के ड्रायवर की हत्या कर कंटेनर को माल सहित गायब कर दिया,आरोपीयों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। आज माननीय विशेष (म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र) न्या्यालय /पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी सोनू पुत्र दौलतराम कैन, उम्र-34, निवासी- तारागंज कलारी के पास, जनकगंज, ग्वालियर एवं हेमन्त पुत्र राकेश जाटव, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ठकुरपुरा, जिला शिवपुरी को धारा-302 भादवि में दोनो आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा।
और धारा-364 भादवि में दोनो आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा-201 भादवि में दोनो आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कैलाश पुत्र कुन्दन चौधरी, उम्र-45 वर्ष, निवासी हरनामपुर बजरिया, संतोषी माता मंदिर के पास ठाठीपुर ग्वालियर को धारा- 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में 02 आरोपी फरार घोषित है एवं 01 आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन के अनुसार दिनांक 04 मार्च 2014 को फरियादी ने मृतक रामरुप के पुत्र सतवीर, सतपाल व दामाद मंगलीराम के साथ जाकर थाना अमोला, जिला शिवपुरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि, वह कम्पीटेन्ट ट्रांसपोर्ट फरीदाबाद में ड्रायवरी करता है,19 फरवरी 2014 को अपने कंटेनर क्र. एच.आर. 38 आर. 0563 में फ्रीज लोड कर हैदराबाद के लिये चला था, रात में सइंया बॉर्डर पर उसे रामरुप ताऊ उर्फ पोपला बुड्ढा (मृतक) अपने कंटेनर क्र. एच.आर. 55 आर. 1349 जिसमें 180 वर्लफूल कंपनी के फ्रिज लोड थे को लेकर खड़ा मिला, जो नागपुर जा रहा था।
रामरुप ने उससे बताया कि आनंद का फोन आया है उसे ग्वालियर से साथ लेना है, फिर वे दोनों साथ-साथ चलकर दिनांक 20.02.14 की सुबह पांच बजे करीब गोल पहाडिया बायपास पर आये, वहां पर आनंद व हेमंत जाटव खडे मिले, फिर वहां से चलकर दोनों को ताऊ के कहने से अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मोहना में जहीर ढाबा पर रूके, वहां नहा धोकर चाय पी, तब रामरूप ताऊ बोले कि तू आनंद को घर पर लेकर चल, तुम दोनों आनंद के घर मुर्गा बनाना, वह और हेमंत पीछे से आते हैं, करीब एक बजे वहां से चलकर ठकुरपुरा शिवपुरी आनंद के घर पहुंचे, आनंद ने मुर्गा बनाया।
तब तक पीछे से ताऊ व हेमंत आ गये, फिर ताऊ व आनंद तथा हेमंत ने दारू पी, वह शराब नहीं पीता, फिर सभी ने खाना खाया, उसने सब्जी खाई तो कडवी सी लगी, उसने कहा इसमें कुछ मिला है, वह नहीं खाता, तब आनंद बोला कुछ नहीं है, तेरी तबियत खराब है सो कड़वी लग रही है, उसे चक्कर से आने लगे, तब वह आनंद के घर सो गया।
बीते दिनांक 21 फरवरी 2014 को सुबह फरियादी इम्तियाज जागा तो ताऊ की गाडी नहीं दिखी, वह अपनी गाडी में गया तो आनंद, हेमंत लेटे थे, उनके पास गुड्डा व मनीष भी थे, जिनके नाम आंनद व हेमंत ले रहे थे, इसलिये वह पहचानता है। उसने आनंद से पूछा कि ताऊ कहां है तो बोले वे रात में चले गये, उसे नशा सा हो रहा था तबियत ठीक नहीं थी तब आनंद ने दवा दिलवाई और वह उस दिन वहीं रूक गया, उसका मोबाईल चार्ज पर लगा था जो नहीं मिला, उसने आनंद से कहा मोबाईल कहां है तो बोला टेंशन मत ले मिल जायेगा।
दिनांक 22.02.14 को उसके कहने से आनंद उसके साथ हैदराबाद गाडी पहुंचाने को चल दिया, बडौदी के पास उसकी गाडी अचानक खराब हो गई, वह गाडी बनवाने लगा, आनंद बोला उसका दिल घबरा रहा है, अभी आता हूँ, वह गाडी बनवाकर उसका इंतजार कर वहां से चल दिया। दिनांक 26.02.14 को मुनीम राजकुमार ने फोन से बताया कि नागपुर माल नहीं पहुंचा, रामरूप व गाडी का कहीं पता नहीं है, तू आजा तथा बताना कि गाडी कहां खडी थी।
दिनांक 01 र्मा 2014 को झांसी आया, वहां पर मिले मुनीम राजकुमार के साथ कार में बैठकर शिवपुरी में जहां रूके थे, वहां ढूढा व सतपाल, सतवीर बगैरा के साथ थाना तक ढूंढते चले आये है, पता नहीं चला, उसे शक है कि उन्हीं चारों लोगों ने कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर ताऊ का अपहरण कर मय माल कंटेनर गायब कर दिया है. कंटेनर व माल की कीमत तीस लाख रूपये हैं। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अमोला द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याधयालय द्वारा सोनू पुत्र दौलतराम कैन एवं हेमन्त पुत्र राकेश जाटव को धारा-302 भादवि में दोनो आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा।) और धारा-364 भादवि में दोनो आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा-201 भादवि में दोनो आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कैलाश पुत्र कुन्दन चौधरी को धारा- 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी शिवनारायण, अपर लोक अभियोजक शिवपुरी के मार्गदर्शन में संजय शर्मा, अपर लोक अभियोजक, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।
