2 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडे गए पटवारी मुकेश धाकड को 3 साल की जेल,देना होगा 5 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज शिवपुरी में माननीय न्यायालय ने 2000 रु की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पटवारी मुकेश धाकड़ को माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार आरोपी मुकेश धाकड पटवारी हल्का राजा की मुडेरी तहसील जिला शिवपुरी द्वारा फरियादी मोहन सिंह भदौरिया निवासी राजा की मुडेरी से उसके खेत का सीमांकन कराने के एहवज में 2000 रुपये की मांग की थी। आवेदक के द्वारा उक्त रूपये मांगने के संबंध में आरोपी की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में की गयी थी।
लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्यावाही करते हुये दिनांक 14.06.2019 को आरोपी मुकेश धाकड को उसके निवास नबाव सहाब रोड शिवपुरी में 2000 रुपये लेते हुये ट्रेप किया था। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष कराये गये प्रकरणमे उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदणड़ से दण्डित किया है। लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।
