बडी खबर: अवैध उत्खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को तहसीलदार ने पकडा,तहसीलदार की कार में कट मारकर पलटाने का प्रयास, ड्रायवर भागा

शिवपुरी। खबर जिले के बैराड थाना क्षेत्र के बीलवरा माता मंदिर से आ रही है। जहां स्थिति नहीं से अवैध रेत का उत्खनन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने के दौरान इन रेत माफियाओं ने तहसीलदार को नहीं छोडा। आरोपी ने ट्रैक्टर को भगाते हुए तहसीलदार की कार में ही कट मार दी। गनीमत रही कि ड्रायवर ने सूझबूझ दिखाई और कार कंट्रोल में ले ली। बरना यह कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर सकती थी।
जानकारी के अनुसार हल्का नम्बर 138 के पटवारी अखिलेश पुत्र श्रीधर रावत ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि बुधवार को बैराड़ तहसीलदार संतोष धाकड़ के साथ वह व अन्य स्टाफ क्षेत्र भ्रमण पर था तभी उन्हें सूचना मिली कि बीलबरा माता गांव की नदी में अवैध उत्खनन हो रहा है। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो एक लाल रंग का ट्रेक्टर नदी से गांव की ओर आ रहा था जिसे उन्होंने रास्ते में रोक लिया और रॉयल्टी मांगी तो ट्रेक्टर चालक नीलू पुत्र बचनू जाटव ने रॉयल्टी न होना बताया।
जिस पर उन्होंने कोटबार कल्याण परिहार एवं पप्पू परिहार को ट्रेक्टर पर बिठाकर बैराड़ थाने जाने को कहा तभी ड्राईवर नीलू जाटव ट्रेक्टर चलाकर बैराड़ की ओर जाने लगा और पीछे-पीछे उनकी कार चलती रही। इस दौरान ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को तेजी से भगाने लगा। जब उसे आवाज देकर ट्रेक्टर रोकने को कहा तो उसने ट्रेक्टर नहीं रोका इस दौरान कोटवार ने भी कई बार ट्रेक्टर रोकने के लिए कहा तो ट्रैक्टर चालक ने यह कहते हुए ट्रेक्टर रोकने से इन्कार कर दिया कि ज्यादा कुछ किया तो ट्रेक्टर को खाई में धकेल दूंगा और वह ट्रेक्टर तेजी भगाने लगा।
जब ट्रेक्टर का पीछा करने के लिए तहसीलदार की कार के चालक ने ट्रेक्टर से आगे कार को निकालने का प्रयास किया तो उनकी कार में कट मार दी। जिससे कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरते-गिरते बच गई। बाद में ट्रैक्टर चालक ने हरिचरण रावत के खेत में ट्राली को पलटाने की कोशिश की जिससे ट्रेक्टर में बैठे कोटबार कल्लयाण और पप्पू की जान खतरे में आ गई।
वहीं कट लगने से कार में बैठे तहसीलदार सहित पूरा स्टाफ की जान पर भी बन आई। बाद में ट्रेक्टर चालक एक खेत में ट्रेक्टर ट्राली को छोड़कर भाग गया। इस दौरान तहसीलदार इस घटना के समय कार में मौजूद थे। जिसके चलते अगर यह कार का संतुलन बिगड जाता तो कार खाई में गिर सकती थी। पुलिस ने इस मामले में ट्रेक्टर चालक नीलू जाटव के खिलाफ भादवि की धारा 353, 294, 506, 279, 379, 414 भादवि 4/21 खान एव खनिज अधिनियम 1957 के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।