देशी कट्टा रखकर गांव में उत्पाद मचाने बाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 1 साल का सश्रम कारावास

शिवपुरी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी अविनाश छारी द्वारा एक आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। बता दे कि पुलिस ने आरोपी को गांव में उत्पाद मचाने को लेकर गिरफ्तार किया था। आरापी के हवाले से कट्टा व जिंदा राउंड मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के बिरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। और न्यायालय ने आज उसे सजा सुना दी है।

जानकारी के अनुसार उपनिरीक्षक विनोद सिंह गुर्जर दिनांक 21 मार्च 2019 को होली के दौरान ड्यूटी पर ग्राम झिरी में था उसी समय एफआरबी ईवेंट मिला कि भरकावर मंदिर गंगामाई पर आंकुर्सी का धीरज बराई उधम कर रहा है गाड़ी मय आरक्षक नीरज नीखरा के जरिये रवाना होकर भरकाबर मंदिर गंगामाई पहॅुचा तभी सूचना मिली कि उधम करने वाला धीरज बराई झिरी कच्चे रास्ते पर नाले के पास कट्टा लिये हुए खड़ा है।

तभी राहगीर साक्षी संतोष धाकड़ को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहॅुचा तो एक व्यक्ति पुलिस को आता देख भागने को हुआ जिसे हमराही फोर्स व राहगीर साक्षी की मदद से घेरकर पकड़ा। उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धीरज उर्फ धीरु पुत्र छोटा बराई, निवासी ग्राम आंकुर्सी थाना पोहरी का होना बताया।

उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसकी कमर में बांई तरफ पेंट के नीचे एक लोहे का 315 बोर का देशी कट्टा कीमती 3 हजार 500 रुपये का तथा पेंट की जेब में दो जिंदा राउण्ड 315 बोर के कीमती पांच सो रुपए रुपये रखे हुये मिले। कट्टा एवं राउण्ड रखने का वैध लाईसेंस चाहा तो उसने न होना बताया। उक्ताशय पर से पुलिस थाना पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यारयालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आयुध अधिनियम में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पोहरी के द्वारा की गई।

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