मारपीट के आरोप में आरोपी को 6 माह का सश्रम जेल,1 हजार का अर्थदण्ड

शिवपुरी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी लक्ष्माण पुत्र मंगलिया आदिवासी उम्र-32 वर्ष, निवासी- वनावदा चौकी, लुकवासा थाना कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा-323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से से दंडित किया गया।

यह है पूरा मामला-
अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, दिनांक-25/07/2021 को रात 10 बजे फरियादी गोलू चिडार गांव के बाहर से लैट्रिंग करके वापस घर आ रहा था, तभी हनुमान जी के मंदिर के पास आम रास्ताी कनावदा में गांव का लक्ष्मैण आदिवासी मिला और उससे बोला कि रात में इधर क्यों घूम रहा है। उसने कहा कि लैट्रिंग करके आ रहा हूं। सो बिना बात के उसका रास्ताे रोककर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा।

मना करने पर लक्ष्मंण ने लाठी से मारपीट की जो सिर में लगी और खून निकल आया तो वह चिल्ला या तो सोनी ने आकर बचाया तब लक्ष्मंण बोला कि आज तो बच गया आइंदा मिला तो जान से मार दूंगा। आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा-323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती वर्षा पाठक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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