कुएं में मिली नवविवाहिता की लाश: पति,सास और ससुर को 7 7 साल की जेल,देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायाधीश सप्तम अपर सत्र न्यायायल शिवपुरी ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक नवविवाहिता की मौत के लिए दहेज प्रताणना के लिए जिम्मेदार मानते हुए पति,सास और ससुर को 7 7 साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही तीनों आरोपीयों को 2500 2500 रूपए का अर्थदण्ड देने देना होगा। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 15 फरवरी को पपीता पत्नि जीतेन्द्र रावत निवासी गहलौनी की लाश उसके घर के पास के कुए में मिली थी। इस मामले में मृतिका के ससुरालजनों ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने रात को फोन लगाकर भाई से कहा था कि उसके ससुराजन उसे दहेज के लिए प्रताणित कर रहे है। जिसपर से सुबह फोन आया कि उसकी बहन घर पर नहीं है। उसका 3 साल का बच्चा राज घर पर ही है। परंतु पपीता रावत का कही पता नहीं है।
इस सूचना पर परिजन वहां पहूंचे तो पता चला कि पपीता की लाश एक कुएं में पडी हुई है। इस मामले में परिजनो ने ससुराल जन पति जीतेन्द्र रावत,ससुर घनश्याम पुत्र खैरू रावत उम्र 62 साल, सास प्रेमबाई पत्नि घनश्याम रावत पर दहेज प्रताणना का आरोप लगाते हुए दहेज के चलते आत्महत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सिरसौद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
जहां माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और इस मामले में ससुरालजन दोषी पाए गए। जिसके चलते उनके बकील ने माता पिता के वृद्ध होने का हबाला देते हुए सजा में राहत देने की मांग की। सभी दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्धारा तीनों आरोपीयों को 7 7 साल के सश्रम कारावास और ढाई ढाई हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इसके साथ ही अर्थदण्ड नहीं देने की दशा मेें सजा को 1 साल और बढाने का आदेश दिया है।
