कालामढ का काला सच: 150 बीघा बेशकीमती जमींन को खुर्दबुर्द करने के मामले में EOW ने ADM,नप अध्यक्ष सहित 18 आरोपीयों के खिलाफ चालन किया पेश

शिवपुरी। जिले के बैराड में बेशकीमती 150 बीघा शासकीय जमींन को खुर्दबुर्द कर बेचने के मामले में बीते रोज ईओडब्ल्यू ग्वालियर की टीम ने शिवपुरी के विशेष न्यायालय में 18 लोगों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया है। इस मामले में बीते 2012 में आरोपीयों के खिलाफ 420,409,120 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से इस मामले की जांच चल रही थी। जांच के बाद इस मामले में अब 11 साल बाद ईओडब्ल्यू ने माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया है।

विदिति ​हो कि जब बैराड नगर परिषद नहीं बनी थी उस समय ग्राम पंचायत कालामढ की 150 बीघा शासकीय जमींन जो वन ग्राम,स्कूल,कॉलेज,पीएम हाउस और चरनोई के लिए आरक्षित थी। इस जमींन को भू माफियाओं ने तत्कालीन सरपंच,सचिव के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर खुर्दबुर्द कर बेच दिया था। इस मामले की शिकायत सबसे पहले लक्ष्मण व्यास ने की। उसके बाद वह बुर्जुग हो गए तो इस मामले को स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट माखन सिंह धाकड ने जिंदा रखा। वह लागातार इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे थे। परंतु इसका चालान पेश नहीं हो पा रहा था।

बीते 6 अप्रैल 2023 को राज्यपाल ने इस मामले में चालान पेश करने के निर्देश ईओडब्ल्यू को दिए थे।​ जिसके चलते इस मामले में 2016,19,23 में अभियो​जन स्वीकृ​ति मिल गई थी। जिसके चलते यह चालान पेश नहीं हो पाया था। परंतु अब राज्यपाल के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले मेें कल शिवपुरी विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। इस मामले में दो तत्कालीन आरआई साक्ष्य न होने के कारण और 2 पटवारियों को मौत हो जाने के कारण ओर एक रिटायर्ड एसडीएम नन्दकिशोर वीरवाल को विभागीय स्वीकृति न मिलने के कारण चालान में शामिल नहीं किया गया। सभी आरोपियों को नोटिस तामिल कराए गए थे, लेकिन न्यायालय में कोई भी आरोपी नहीं पहुंचा। अब न्यायालय से इन सभी के खिलाफ संभवतः गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे।

इस मामले में यशवंत गोयल निरीक्षक ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने बताया कि आज माननीय न्यायालय में 2012 में हुई एफआईआर में चालान पेश कर दिया गया है जिसमें राजस्व के अधिकारी कर्मचारी, नगर परिषद बैराड़ की अध्यक्ष सहित कुल 18 लोगों को आरोपी बनाकर चालान पेश किया है।

इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ ने बताया कि 2012 से लेकर अब तक इस मामले में तमाम अधिकारी, न्यायालय, राज्यपाल तक पत्राचार किया और अब सफलता मिली है और इस मामले में चालान पेश हो गया है।

इन्हें बनाया है आरोपी
​इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जो चालान पेश किया है उसमें 18 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें रामबाबू सिंदोसकर तत्कालीन तहसीलदार व एसडीएम वर्तमान में एडीएम दतिया,शैलेन्द्र राय वर्तमान में तहसीलदार विदिशा,साहिर खान तहसीलदार अशोकनगर,हाकिम सिंह नायाब तहसीलदार टीकमगढ़,घनश्याम वर्मा पटवारी,रामवरण पावक समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत भिंड,योगेंद्र बाबू शुक्ला राजस्व निरीक्षक,जयवरण सिंह गुर्जर सेनि. नायाब तहसीलदार
जगदीश श्रीवास्तव सेनि आरआई,प्रेमनारायण श्रीवास्तव पटवारी,मालती रावत अध्यक्ष नगर परिषद बैराड़,विमला ओझा,रामकुमार ओझा,अनिल ओझा,गायत्री ओझा,बद्री ओझा,लक्ष्मण रावत तत्कालीन सरपंच व नगर परिषद अध्यक्ष पति को आरोपी बनाया है।

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